समाज कल्याण विभाग
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों एवं विमुक्त जातियों कीं छात्रवृत्ति योजना, सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित योजना, राजकीय उन्नयन बस्तियों के रख-रखाव से संबंधित योजना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम-१९८९ के क्रियान्वयन से संबंधित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी/बीमारी अनुदान दिये जाने की योजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वत: रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्ध प्रशिक्षण की योजना तथा निशुल्क बोरिंग की योजना संचालित की जा रही है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
शादी अनुदान योजना अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग-
- जिन अभिभावको की ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/- वार्षिक आय है योजना हेतु पात्र है।
- आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।
- वर की आयु शादी दिनांक को 21 वर्ष या अधिक एवं वधू की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्ते पूर्ण होने पर वेबसाईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद तक कर सकते है।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदको की पुत्री की शादी हेतु रु0 20,000/- देने का प्राविधान है।
- अनु0जाति के व्यक्तियों की पुत्रियो की शादी हेतु 245 लाभार्थियों हेतु 49.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।
- सामान्य जाति के व्यक्तियों की पुत्रियो की शादी हेतु 86 लाभार्थियों हेतु 17.20 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।
- आवेदक के ऑनलाइन आवेदन की जॉच ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के माध्यम से कराते हुए पात्र पाये जाने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्युपरान्त मृतक की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो रु0 30,000/- मृतक के आश्रित को देने का प्राविधान है।
- जिन आवेदको की ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/- वार्षिक आय है योजना हेतु पात्र है।
- आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्ते पूर्ण होने पर वेबसाईट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- आवेदक के ऑनलाइन आवेदन की जॉच उपजिलाधिकारी के माध्यम से कराते हुए पात्र पाये जाने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने का प्राविधान है |
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 199 लाभार्थियों में 59.70 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीडन योजना-
- अनु0जाति के व्यक्तियो को गैर अनु0जाति के व्यक्तियो द्वारा गाली-गलौज मारपीट, छेड़खानी, अपहरण, बलात्कार एवं हत्या आदि प्रकरणों पर सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान है।
- अनु0जाति के पीड़ित व्यक्तियों के प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी की विवेचना व पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति उपरान्त समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
- पीड़ितों को शासनादेशानुसार विभिन्न धाराओं के अनुसार विवेचना उपरान्त निर्धारित दरों पर 75 प्रतिशत, एवं हत्या पर 100 प्रतिशत सहायता राशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
- पीड़ितों के मामलें न्यायालय से निर्णित होने पर शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान है।
- अनु0जाति अत्याचार उत्पीडन योजनान्तर्गत 104 लाभार्थियों में 113.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
वृद्वावस्था पेंशन योजना-
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो रु0 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक हो रु0 500/- प्रतिमाह देने का प्राविधान है।
- जिन अभिभावको की ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/- वार्षिक आय है योजना हेतु पात्र है।
- आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्ते पूर्ण होने पर वेबसाईट http://sspy-up.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- आवेदक के ऑनलाइन आवेदन की जॉच ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के माध्यम से कराते हुए पात्र पाये जाने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
- वृद्वावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 33108 लाभार्थियों में 1589.18 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-
- समस्त वर्गो के ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.00 लाख तक है की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 20,000/- सामग्री हेतु रु0 10,000/- तथा भोजन आदि मद में रु0 5,000/- कुल रु0 35,000/- दिये जाने का प्राविधान है।
- आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आवेदन पत्र नगर पालिका/नगर पंचायत में जमा किये जाने का प्राविधान है।
- वर की आयु शादी दिनांक को 21 वर्ष या अधिक एवं वधू की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- उक्त योजनान्तर्गत अनु0जाति के 07 एवं पिछडा वर्ग के 27 कुल 34 लाभार्थियों में 11.90 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
- आवेदकों के आवेदन पत्र का सत्यापन/स्वीकृति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से किये जाने तथा पात्र आवेदकों को धनराशि प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
पूर्वदशम छात्रवृत्ति अनु0जाति/सामान्य वर्ग-
- अनु0जाति/सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु जिनके अभिभावको की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो रु0 2250/- प्रति छात्र छात्रवृत्ति देय है।
- छात्र द्वारा पात्रता की शर्ते पूर्ण होने पर वेबसाईट http://scholarship.up.nic.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र का परीक्षण पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत कराते हुए आवेदन पत्र सही पाये जाने पर धनराशि निदेशालय द्वारा प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति अनु0जाति/सामान्य वर्ग-
- अनु0जाति के छात्रों हेतु जिन अभिभावको की वार्षिक आय 2.50 लाख एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु जिन अभिभावको की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है।
- छात्र द्वारा पात्रता की शर्ते पूर्ण होने पर वेबसाईट http://sspy-up.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र का परीक्षण पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत कराते हुए आवेदन पत्र सही पाये जाने पर धनराशि निदेशालय द्वारा प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।